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वर्ष 2002 में थाना शाहपुर पर पंजीकृत डकैती कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. रामसुरत व 2. रिजवान को 10-10 वर्ष कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2002 में थाना शाहपुर पर पंजीकृत डकैती कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. रामसुरत व 2. रिजवान को 10-10 वर्ष कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान केj क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 20.03.2023  को मा0 न्यायालय  अपर  जनपद न्यायाधीश/विशेष न्यायधीश(भ्र0नि0अधि0)कोर्ट सं0 05  जनपद गोरखपुर  द्वारा अभियुक्तगण 1. रामसुरत यादव पुत्र लालमन यादव निवासी नकहा नं0 01 थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर  2. रिजवान पुत्र एहमद अली निवासी गंगाटोला बशारतपुर थाना शाहपुर जिला गोरखपुर अ0सं0 159/2002 अन्तर्गत धारा 395,397 भादवि  थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण  को 10-10 वर्ष कठोर कारावास व  प्रत्येक को 10,000-10,000  रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC  श्री परमानन्द राम त्रिपाठी व विवेचक तत्कालिन उ0नि0 श्री परशुराम सिंह  (वर्तमान रिटायर्ड सी0ओ0) का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को सजा मिल सकी ।


जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है ।

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