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वर्ष 2008 में थाना कैण्ट पर पंजीकृत कूटरचना द्वारा छल करने व चोरी की सम्पत्ति छिपाने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त मनोज कुमार पाण्डेय उर्फ बबलू को 05 वर्ष सश्रम कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2008 में थाना कैण्ट पर पंजीकृत कूटरचना द्वारा छल करने व चोरी की सम्पत्ति छिपाने  के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त मनोज कुमार पाण्डेय उर्फ बबलू को 05 वर्ष सश्रम कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 13.03.2023  को मा0 न्यायालय  ए0डी0जे0 - 06 जनपद गोरखपुर  द्वारा अभियुक्त मनोज कुमार पाण्डेय उर्फ बबलू पुत्र हरिशंकर पाण्डेय निवासी दाऊदपुर दक्षिणी समाज घर थाना कैन्ट जनपद गोरखपुर  अ0सं0 3032/2008 अन्तर्गत धारा 411,420,414,468,471 भादवि0  थाना कैन्ट जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 5 वर्ष सश्रम कारावास व 20,000  रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री प्रमोद कुमार मौर्य  , ADGC श्री अतुल कुमार शुक्ल व प्रभारी निरीक्षक थाना कैण्ट श्री शशि भूषण राय का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को सजा मिल सकी ।


जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है ।

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