वर्ष 2009 में थाना गगहा पर पंजीकृत गैरइरादतन हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. लक्ष्मीनरायन 2. शिवनरायन 3. मनोरमा को 10 वर्ष सश्रम कारावास व प्रत्येक को 21,000-21,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 21.03.2023 को मा0 न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश/विशेष न्यायधीश(भ्र0नि0अधि0)कोर्ट सं0 05 जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. लक्ष्मीनरायन 2. शिवनरायन पुत्रगण रामबृक्ष 3. मनोरमा पत्नी लक्षीनरायन निवासीगण कहला थाना गगहा जनपद गोरखपुर अ0सं0 532/2009 अन्तर्गत धारा 304,506,34 भादवि0 थाना गगहा जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण को 10 वर्ष सश्रम कारावास व प्रत्येक को 21,000-21,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC परमानन्द राम त्रिपाठी व विवेचक नि0 बिरेन्द्र सिंह यादव का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को सजा मिल सकी
जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है ।
