वर्ष 2017 में थाना चिलुआताल पर पंजीकृत नाबालिग के साथ छेड़खानी करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त राजेन्द्रनाथ को 7 वर्ष का सश्रम कारावास व 50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 21.03.2023 को मा0 न्यायालय विशेष ASJ / पॉस्को 4 जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त राजेन्द्रनाथ मिश्रा पुत्र रामनौकर मिश्रा निवासी महुली थाना महुली जनपद संतकबीर नगर अ0सं0 470/17 अन्तर्गत धारा 354 भादवि0 व 3(1)क SC/ST ACT व 9/10 पास्को एक्ट थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण को 7 वर्ष का सश्रम कारावास व 50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु SPO श्री राम ध्यान, SPP अरविन्द श्रीवास्तव व विवेचक सहायक पुलिस आयुक्त आशुतोष कुमार का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को सजा मिल सकी ।
जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है ।
