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वर्ष 2013 में थाना शाहपुर पर पंजीकृत हत्या कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्ता मंजू को आजीवन सश्रम कारावास व 25000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2013 में थाना शाहपुर पर पंजीकृत हत्या कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्ता मंजू को आजीवन सश्रम कारावास व 25000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 27.03.2023  को  मा0 न्यायालय ADJ-02 गोरखपुर  द्वारा अभियुक्ता मंजू यादव पत्नी गामा यादव निवासी अभिषेक नगर थाना कैन्ट जिला गोरखपुर  अ0सं0 560/2013 अन्तर्गत धारा  302,201 भादवि0 थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्ता  को आजीवन सश्रम कारावास व 25000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।  उक्त सजा को दिलाने हेतु  ADGC श्री धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा व विवेचक निरीक्षक श्री उपेन्द्र यादव का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्ता उपरोक्त को सजा मिल सकी ।

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