वर्ष 2017 में थाना गोला पर पंजीकृत हत्या कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त श्याम नारायण को आजीवन सश्रम कारावास व 7000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 27.03.2023 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट -01 जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त श्याम नारायण दूबे पुत्र भूलोट दूबे निवासी झरकटा थाना गोला जनपद गोरखपुर अ0सं0 118/1999 अन्तर्गत धारा 307,302,34 भादवि थाना गोला जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास व 7000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री मनीष कुमार मिश्रा व थानाध्यक्ष गोला श्री अश्विनी तिवारी का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को सजा मिल सकी ।
