वर्ष 2014 में थाना शाहपुर पर पंजीकृत अपहरण कर दुष्कर्म करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त भोला को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 35,000 रुपये के अर्थदण्ड एवं अभियुक्ता शारदा को 7 वर्ष का सश्रम कारावास व 10000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 21.03.2023 को मा0 न्यायालय पास्को कोर्ट नं0 01 जनपद -गोरखपुर द्वारा अभियुक्त भोला चौहान पुत्र ओमप्रकाश चौहान निवासी दरगहिया थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर सं0 274/2014 अन्तर्गत धारा 376,363,366,506 भादवि0 थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 35,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । व अभियुक्ता शारदा देवी पत्नी जयराम चौहान निवासी दरगहिया थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर मुकदमा उपरोक्त में अन्तर्गत धारा 120बी,506 भादवि0 3/4 पॉस्को एक्ट थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर का दोषी पाये जाने पर अभियुक्ता को 7 वर्ष का सश्रम कारावास व 10000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री राघवेन्द्र त्रिपाठी, ADGC श्री उमेश मिश्रा व विवेचक उ0 नि0 श्री महेंद्र प्रताप सिंह का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को सजा मिल सकी
जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है ।