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वर्ष 2017 में थाना बड़हलगंज पर पंजीकृत दुष्कर्म करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त सुमित को 10 वर्ष कठोर कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2017 में थाना बड़हलगंज पर पंजीकृत दुष्कर्म करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त सुमित को 10 वर्ष कठोर कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 18.03.2023  को मा0 न्यायालय  पास्को कोर्ट 01 जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त सुमित पुत्र उमेश तिवारी निवासी कल्यानपुर थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर अ0सं0 97/17 अन्तर्गत धारा 376(2) भादवि0 थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 10 वर्ष कठोर कारावास व 20,000  रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC उमेश मिश्रा, ADGC  राघवेंद्र राम त्रिपाठी व विवेचक उ0नि0 श्री संतोष कुमार सिंह का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को सजा मिल सकी ।


जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है ।

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