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वर्ष 2017 में थाना चौरीचौरा पर पंजीकृत नाबालिग से दुष्कर्म करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त सनोज को 10 वर्ष कठोर कारावास व 51 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2017 में थाना चौरीचौरा पर पंजीकृत नाबालिग से दुष्कर्म करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त सनोज को 10 वर्ष कठोर कारावास व 51 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


 जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 28.02.2023  को मा0 न्यायालय  वि0 एएसजे/ पॉक्सो कोर्ट संख्या-04 जनपद गोरखपुर  द्वारा अभियुक्त सनोज पुत्र राम नवल गौड़ निवासी तिलौली थाना चौरीचौरा जनपद गोरखपुर अ0सं0 223/17 अन्तर्गत धारा 376,506 भादवि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट  चौरीचौरा जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 10 वर्ष कठोर कारावास व 51000  रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।  उक्त सजा को दिलाने हेतु SPO श्री राम ध्यान, SPP श्री अरविन्द श्रीवास्तव व विवेचक उ0नि0 श्री विनय पाण्डेय का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्ता उपरोक्त को सजा मिल सकी ।


जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है ।

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