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वर्ष 2020 में थाना गगहा पर पंजीकृत हत्या कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. अम्बुज व 2. सत्यानन्द को आजीवन सश्रम कारावास व 25,200 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2020 में थाना गगहा पर पंजीकृत हत्या कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. अम्बुज व 2. सत्यानन्द को आजीवन सश्रम कारावास व 25,200  रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 18.03.2023  को मा0 न्यायालय  ASJ/PC-3 जनपद गोरखपुर  द्वारा अभियुक्तगण 1. अम्बुज दूबे पुत्र राजेश दूबे निवासी पोखटी गाँव थाना गगहा जनपद गोरखपुर  2. सत्यानन्द शुक्ला  पुत्र  स्व0 कौशल शुक्ला निवासी पानापार थाना बांसगांव जिला गोरखपुर अ0सं0 600/2020 अन्तर्गत धारा 148,352,302 भादवि0  थाना गगहा जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण  को आजीवन सश्रम कारावास व 25,200  रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री अजीत प्रताप शाही व प्रभारी निरीक्षक गगहा श्री संदीप कुमार सिंह का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को सजा मिल सकी ।


जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है ।

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