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चैती छठ साम्प्रादायिक सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने हेतु प्रशासनिक तैयारी ससमय पूर्ण करें - जिलाधिकारी

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 हम भारती न्यूज़

संवाददाता मोहम्मद अशरफ जिला ब्यूरो चीफ सारण बिहार 


चैती छठ साम्प्रादायिक सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने हेतु प्रशासनिक तैयारी ससमय पूर्ण करें - जिलाधिकारी



सारण, छपरा 18 मार्च : चैती छठ साम्प्रादायिक सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने हेतु जिलाधिकारी श्री राजेश मीणा के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा बताया गया है कि जिला में चैती छठ का पर्व उत्साह और अत्यंत श्रद्धाभाव से मनाया जाता है। इस वर्ष चैती छठ पर्व में दिनांक 25.03.2023 को नहाय खाय, 26.03.2023 को खरना, 27.03.2023 की संध्या में प्रथम अध्य और 28.03.2023 को दूसरे प्रातः काल श्रद्धालुओं द्वारा विभिन्न तालाबों और पवित्र नदियों के किनारे एकत्रित हो उदयमान भगवान भास्कर की पूजा अर्चना कर अर्घ्य देकर समाप्त होता है।

      नगर निगम, छपरा, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत सारण जिला अपने अपने क्षेत्र में अवस्थित छठ घाटो की समय पूर्व साफ सफाई करवाना सुनिश्चित करेंगे। सभी अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष के साथ बैठक कर छठ घाटों को चिन्हित कर पर्याप्त संख्या में पालीवार दण्डाधिकारी पुलिस पदाधिकारी एवं बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेगें। प्रतिनियुक्त पदाधिकारी अपने प्रतिनियुक्ति स्थलों पर दिनांक 27.03.2023 को 12:30 बजे पूर्वाहन में अपना स्थान ग्रहण कर लेंगें एवं दिनांक 28.03.2023 के मध्याहन तक प्रतिनियुक्त रहेगें। सभी अनुमण्डल पदाधिकारी को अपने क्षेत्रान्तर्गत छठ पूजा के दिन रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिनियुक्त पदाधिकारी पुलिस पदाधिकारी छठ घाटों पर लगातार भ्रमणशील रहकर विधि-व्यवस्था संधारित करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि छठ घाटों पर किसी तरह की आतिशबाजी नहीं हो। इस संबंध में आयोजकों को समय पूर्व भली-भांति अवगत करा दिया जाय। सभी अंचल अधिकारी समय पूर्व ऐसे खतरनाक स्थलों पूजा को चिन्हित करते हुए आवश्यकतानुसार बैरिकेडिंग करवा कर बल्ले को रंगवाते हुए उस पर लाल झण्डी लगा देगें। साथ ही सुरक्षित जल स्तर तक रस्सी का घेरा बनाने हेतु निर्देशित किया गया है ताकि छठ व्रती या उनके परिजन निर्धारित घेरे से आगे नहीं जाने पायें। वहां प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी सुरक्षित क्षेत्र में ही अध्य देने की सूचना लाउड स्पीकर के माध्यम से देते रहेंगे। कटाव के कारण खतरनाक घाटो को पूर्व से ही चिन्हित कर लिया जाय और उन पर जाने का मार्ग निषिद्ध कर दिया जाय ताकि दुर्घटना की संभावना न रह जाय ।

           इस अवसर पर काफी संख्या में लोग नदी के दूसरे छोर पर छठ मनाने हेतु जाते है। प्रायः ऐसा देखा जाता है नाविकों के द्वारा नाव की क्षमता से अधिक लोगों को बैठाने के कारण नाव अनियंत्रित होने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। इस दौरान छठ व्रतियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है, वहीं दूसरी ओर विधि व्यवस्था संधारण में भी कठिनाई होती है तथा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। ऐसे में सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी को 25 मार्च से 28 मार्च 2023 के छठ पूजा की समाप्ति तक किसी भी परिस्थिति में निजी नावों का परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंधित करने का निदेश जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया है। कार्यपालक अभियंता विद्युत को घाटों के आस पास के ढीले पड़े बिजली के तारों को ठीक कराने हेतु निदेशित किया गया है। असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सारण, सभी अनुमण्डल पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर महत्वपूर्ण छठ घाटों पर एम्बुलेन्स, चिकित्सक दल और पारामेडिकल स्टाफ की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे। वे यह भी सुनिश्चित करेगें कि रोस्टर के अनुसार चिकित्सक एवं पारामेडिकल स्टाफ सदर अस्पताल सहित प्रखंड ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केन्द्र उपकेन्द्र पर अवश्य उपस्थित रहें।

          इस अवसर पर जिला आपदा नियंत्रण कक्ष 24 घंटा कार्यरत रहेगा जिसका दूरभाष संख्या 06152-245023 है। इसके प्रभार में श्री गंगाकांत ठाकुर, वरीय उप समाहर्त्ता सारण, मोबाईल नम्बर- 9905045795 और पुलिस निरीक्षक, सदर अंचल, मंजू कुमारी, मोबाईल नम्बर- 9934791624 रहेंगी। इसके साथ ही जिला नियंत्रण कक्ष 24 घंटा कार्यरत रहेगा जिसका दूरभाष संख्या 06152-242444 है। इसके प्रभार में अपर समाहर्त्ता सारण, डॉ गगन, मोबाईल नम्बर- 9473191268 एवं पुलिस उपाधीक्षक, सारण, श्री सौरभ जायसवाल, मोबाईल नम्बर-8544428112 रहेंगे। अनुमण्डल पदाधिकारी सोनपुर एवं मढ़ौरा अपने-अपने अनुमण्डल कार्यालय में भी नियंत्रण कक्ष स्थापित कर पर्याप्त संख्या में दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी, पुलिस कल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया गया है।

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