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शांति समिति की बैठक कर होली एवं शब-ए-बारात को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न करावें -जिलाधिकारी

 हम भारती न्यूज़

संवाददाता मोहम्मद अशरफ जिला ब्यूरो चीफ सारण बिहार


शांति समिति की बैठक कर होली एवं शब-ए-बारात को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न करावें -जिलाधिकारी



सारण, छपरा 28 फरवरी: जिलाधिकारी सारण श्री राजेश मीणा के द्वारा बताया गया कि इस वर्ष होली का त्योहार 07 एवं 08 मार्च को मनाये जाने की सूचना है। दिनांक मार्च की रात्रि में होलिका दहन किया जायेगा। दिनांक 07 और 08 मार्च को शब-ए-बारात भी मनाए जाने की संभावना है। होलिका दहन की रात्रि में सार्वजनिक स्थलों, चौक-चौराहों, चौपालों पर होलिका बनाकर होलिका दहन की जाती हैं। होलिका दहन के समय लोगों के द्वारा लोक फगुआ गाया जाता है। होलिका दहन और शब-ए-बारात का त्योहार एक ही दिन पड़ने के कारण प्रशासनिक सतर्कता आवश्यक है। शब-ए-बारात में मुस्लिम धर्मावलम्बी रात्रि में कब्रिस्तानों और मस्जिदों में रात्रि में रोशनी करते हैं और आतिशबाजी भी करते हैं। शरारती तथा असामाजिक तत्वों पर इस अवसर पर सख्त नजर रखने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि दोनों त्योहारों के एक साथ मनाए जाने के कारण साम्प्रदायिक सौहार्द तथा सहिष्णुता बनाए रखने हेतु यथोचित सतत प्रयास आवश्यक है। मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों तथा मन्दिरों, मस्जिदों और कब्रिस्तानों के निकट उपद्रवी तत्वों पर कठोर कानूनी कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी के द्वारा संबंधित पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि शांतिपूर्ण माहौल में होली पर्व संपन्न करने हेतु दोनों समुदायों के व्यक्तियों के साथ शांति समिति की बैठक दिनांक 04 मार्च के पूर्व तक में अवश्य कर लें। साथ ही त्योहार को शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु दोनों समुदाय के शांति समिति को उनके दायित्वों की संपूर्ण जानकारी बैठक में देने का निदेश दिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा इस अवसर पर विधि-व्यवस्था की समस्या पैदा करने वालों असामाजिक घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए उचित तथा कठोर विधिसम्मत कार्रवाई करने का भी निदेश दिया गया।

            सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, सभी कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत, सारण जिला को होली पर्व के अवसर पर विवादास्पद स्थलों को पूर्व से चिन्हित करते हुए विवाद के कारणों की जानकारी प्राप्त कर समय पूर्व विधिसम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि होली के अवसर पर नकली तथा मिलावटी रंग अबीर की बिक्री पर रोक आवश्यक है। इसके प्रयोग से स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इसके साथ ही नकली मेवा तथा अन्य नकली मिठाइयों की बिक्री पर रोक लगायी जाए। असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सारण को आदेश दिया गया कि वे खाद्य निरीक्षक के माध्यम से इस पर नियंत्रण रखना सुनिश्चित करेंगे। सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी को आदेश दिया गया कि वे विभिन्न संगठनों द्वारा गलतफहमी फैलाने वाले तत्वों को चिन्हित कर विधिक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। सोशल मीडिया तथा ऑनलाइन न्यूज चैनलों की गतिविधियों पर भी सतर्क नजर रखने का भी निदेश दिया गया। अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

       जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि बिहार राज्य में पूर्णतः शराबबन्दी लागू है तब भी सारण जिला के सीमावर्ती क्षेत्रों से चोरी छिपे शराब ला कर उसका सेवन तथा उसकी बिक्री की संभावना होली में रहेगी। इसलिए विशेष सतर्कता अपेक्षित है। सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी पूरी सतर्कता तथा विवेकपूर्ण तरीके से होली पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से पर्व सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे। असैनिक शल्य चिकित्सकः सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सारण किसी भी आपात स्थिति से निबटने के लिए छपरा सदर अस्पताल सहित जिला के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर 24 घंटे 7 दिन चिकित्सक पारा मेडिकल स्टॉफ और एम्बुलेन्स की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे।

       बैठक में पुलिस अधीक्षक, सारण, डॉ गौरव मंगला, उप विकास आयुक्तक, सारण श्री अमित कुमार, अपर समाहर्त्ता, डॉ गगन, पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय सहित सभी पुलिस उपाधीक्षक, जिला स्तरीय पदाधिकारीगण के साथ वीडियों कॉफेसिंग के माध्यम से जिला के सभी अंचलाधिकारी थानाध्यक्षगण उपस्थित थे।

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