वर्ष 2017 में थाना गुलरिहा पर पंजीकृत नाबालिग से दुष्कर्म कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त योगेन्द्र को 07 वर्ष कठोर कारावास व 25,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 19.04.2023 को मा0 न्यायालय विशेष न्पायाधीश पाक्सो -03 जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त योगेन्द्र पुत्र देवीदीन निवासी भगतपुर थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर अ0सं0 582/2017 अन्तर्गत धारा 376,452,511 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 07 वर्ष सश्रम कारावास व 25000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्रद्धानंद पाण्डेय, SSP राम मिलन सिंह व विवेचक उ0नि0 रामकेश गौतम का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को सजा मिल सकी ।