वर्ष 2018 में थाना गोरखनाथ पर पंजीकृत हत्या करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. आशुतोष, 2. नितिन, 3. सतीश, 4. दीपक व 5. छोटू को आजीवन सश्रम कारावास व प्रत्येक को 52000-52000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 12.04.2023 को मा0 न्यायालय ASJ/PC-03 जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. आशुतोष उर्फ टीपू भट्ट पुत्र हृदयनारायण भट्ट निवासी मेसिडोज कोठी सभासद चन्द्रशेखर सिंह के मकान के पास थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर 2. नितिन उर्फ निक्की पुत्र विजय कुमार सिंह निवासी संतहुसैन नगर राणाप्रताप श्रीवास्तव के मकान में किराये पर थाना गुलरिहा गोरखपुर 3. सतीश सोनकर उर्फ टीनू पुत्र रामकुवर निवासी आदित्यपुरी धरमपुर थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर 4. दीपक सिंह पुत्र रामाश्रय सिंह निवासी शिवपुर सहबाजगंज थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर 5. छोटू उर्फ रामकरन सिंह पुत्र कालिका सिंह निवासी अजनी थाना मेकर जनपद छपरा बिहार मु0अ0सं0 89/2018 अन्तर्गत धारा 302,34,404 भादवि0 व 30 आर्म्स एक्ट थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण को आजीवन सश्रम कारावास व प्रत्येक को 52000-52000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु DGC श्री यशपाल सिंह, ADGC श्री जयनाथ यादव व विवेचक प्र0नि0 गोरखनाथ श्री विज्ञानकर सिंह का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को सजा मिल सकी ।
