वर्ष 2018 में थाना पीपीगंज पर पंजीकृत नाबालिग से दुष्कर्म करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त रवि को 10 वर्ष कठोर कारावास व 30,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 18.04.2023 को मा0 न्यायालय विशेष ASJ/ पाक्सो -04 जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त रवि पासवान पुत्र बंशी निवासी जिंदापुर टोला केवटवा थाना पीपीगंज अ0सं0 154/18 अन्तर्गत धारा 376,316 भादवि व 4 पाक्सो एक्ट थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 10 वर्ष कठोर कारावास व 30,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC राघवेंद्र राम त्रिपाठी, ADGC उमेश मिश्रा व विवेचक उ0 नि0 विनय कुमार पाण्डेय का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को सजा मिल सकी ।