वर्ष 2020 में थाना चौरीचौरा पर पंजीकृत हत्या करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1.अभिषेक दूबे 2.लालबचन दूबे 3.शकुन्तला देवी को आजीवन सश्रम कारावास व प्रत्येक को 50000-50000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 13.04.2023 को मा0 न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश (भ्र0नि0अधि0) कोर्ट सं0 05 जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. अभिषेक दूबे पुत्र लालबचन दूबे 2. लालबचन दूबे पुत्र स्व0 त्रियुगीनाथ दूबे 3. शकुन्तला देवी पत्नी लालबचन दूबे निवासीगण रउतैनिया बाबू थाना चौरी-चौरा जनपद गोरखपुर मु0अ0सं0 280/2020 अन्तर्गत धारा 302,120बी भादवि0 थाना चौरी- चौरा जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 50,000-50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री परमानन्द राम त्रिपाठी व विवेचक निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार त्रिपाठी का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को सजा मिल सकी ।
