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पिपराइच नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों व प्रतिनिधियों को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने आचार संहिता का पढ़ाया पाठ

 पिपराइच नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों व प्रतिनिधियों को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने आचार संहिता का पढ़ाया पाठ



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


 गोरखपुर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/ एसडीएम सदर नेहा बंधु  ने पिपराइच नगर पंचायत के अध्यक्ष पद  के प्रत्याशियों व प्रतिनिधियों के साथ सदर तहसील सभागार में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/ एसडीएम सदर की अध्यक्षता में  बैठक आयोजित हुई। बैठक में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/ एसडीएम सदर नेहा बंधु  ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आचार संहिता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन की प्रक्रिया को कोविड-19 को ध्यान में रखकर पूर्ण कराना है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/ एसडीएम सदर नेहा बंधु ने कहा कि जातियों, समुदायों और विभिन्न भाषा वाले लोगों के बीच मतभेद अथवा तनाव पैदा करने वाली गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे।

वोट लेने के लिए जाति या संप्रदाय की भावनाओ के आधार पर कोई अपील नहीं करें प्रत्याशियों के कार्यालय पर किसी प्रकार का भोज(पार्टी )आयोजित नहीं की जाएगी किसी भी मतदाता को प्रलोभन देकर वोट मांगने का कार्य नहीं करेंगे किसी मस्जिद, चर्च, मंदिर और पूजा के अन्य स्थलों को निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयोग नही करना है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/ एसडीएम सदर नेहा बंधु  ने कहा कि मतदाताओं को घूस देने, मतदाताओं को डराने-धमकाने, मतदाताओं का प्रतिरूपण, मतदान केन्द्रों से 100 मीटर की दूरी के अन्तर्गत प्रचार करने, मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय के समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाएं आयोजित कराने पर रोक रहेगी। कहा कि यदि ऐसी कोई शिकायत मिली तो सम्बन्धित के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।  कहा कि किसी भी राजनैतिक दल या प्रत्याशी या उसके अनुयायियों को किसी भी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी भूमि, भवन, परिसर की दीवारों पर झंण्डा लगाने, बैनर लटकाने, सूचना चिपकाने, नारा लिखने इत्यादि की अनुमति नही है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/ एसडीएम सदर नेहा बंधु ने राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियों से कहा कि चुनाव आचार संहिता का पालन करें। इसमें किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो उसकी सूचना दें, तत्काल उसका निपटारा कराया जायेगा सोशल मीडिया के माध्यम से राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों द्वारा किए गए प्रचार-प्रसार पर भी आचार संहिता लागू होती है। इसलिए सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की गलत टिप्पणी न करें। बैठक में तहसीलदार न्यायिक सदर सुनीता गुप्ता नायब तहसीलदार वशिष्ठ वर्मा थाना अध्यक्ष पिपराइच नितिन रघुनाथ श्रीवास्तव सहित विभिन्न राजनीतिक  पार्टियों के प्रत्याशी या उनके प्रतिनिधि  मौजूद रहे।

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