प्रेस नोट “ऑपरेशन शिकंजा" जनपद गोरखपुर दिनांक 23.05.2023
वर्ष 2020 में थाना उरूवा बाजार पर पंजीकृत नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त अश्वनी उर्फ गोलू को 20 वर्ष कठोर कारावास व 1,30,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
गोरखपुर जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 23.05.2023 को मा0 न्यायालय ASJ/ पाक्सो -04 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 78/20 अन्तर्गत धारा 363,366,376 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना उरूवा बाजार जनपद गोरखपुर अभियुक्त अश्वनी उर्फ गोलू पुत्र बृजभान निवासी ककरही (वर्तमान हरपुर) थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 20 वर्ष कठोर कारावास व 1,30,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु SPP श्री अरविंद श्रीवास्तव व विवेचक उ0नि0 श्री अनूप सिंह का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को सजा मिल सकी ।