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थाना चिलुआताल पर पंजीकृत गैर इरादतन हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त बबलू को 07 वर्ष सश्रम कारावास व 10,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 थाना चिलुआताल पर पंजीकृत गैर इरादतन हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त बबलू को 07 वर्ष  सश्रम  कारावास व 10,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 25.08.2023 को  मा0 न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश  कोर्ट सं0-12 अ0सं0-543/2003 अन्तर्गत धारा 323,304 भादवि0 थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर अभियुक्त बबलू पुत्र स्व0 चन्द्रबली नि0- ग्राम मानेवाला डोमवाटोला थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर 07 वर्ष  सश्रम  कारावास व 10,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री धर्मेन्द्र कुमार दूबे, ADGC श्री अतुल कुमार शुक्ला व प्रभारी निरीक्षक चिलुआताल संजय मिश्रा व मानिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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