Type Here to Get Search Results !

https://www.facebook.com/humbharti.newslive

वर्ष 1988 में थाना बेलघाट पर हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त सुरेन्द्र को आजीवन कठोर कारावास व 25000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 1988 में थाना बेलघाट पर हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त सुरेन्द्र को आजीवन कठोर कारावास व 25000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 14.08.2023 को  मा0 न्यायालय  ASJ -03 / गैंगेस्टर एक्ट जनपद -गोरखपुर  द्वारा अ0सं0 16/88 अन्तर्गत धारा 302/149,147 भादवि0 थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह पुत्र रामानन्द सिंह  निवासी बघाड थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को आजीवन कठोर कारावास व 25000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री अखिलेश शुक्ला व प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार मौर्य थाना बेलघाट व मानीटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Hollywood Movies