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थाना कैण्ट पर पंजीकृत हत्या करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त 1. विपिन एवं 2. अजीत को आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 थाना कैण्ट पर पंजीकृत हत्या करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त 1. विपिन एवं 2. अजीत को आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 06.09.2023 को मा0 न्यायालय ADJ-06  अ0सं0-1380/2004 अन्तर्गत धारा 302 भादवि0 थाना कैण्ट  जनपद गोरखपुर अभियुक्तगण 1. विपिन सिंह पुत्र महेन्द्र चन्द्र निवासी सिघडिया थाना कैण्ट गोरखपुर 2. अजीत सिंह पुत्र स्व0 बीरेन्द्र सिंह निवासी भैरोपुर थाना बॉसगांव जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री प्रमोद कुमार मौर्या, प्रभारी निरीक्षक कैण्ट श्री रणधीर मिश्रा व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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