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वर्ष 2015 में थाना सिकरीगंज पर पंजीकृत दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त प्रिंस उर्फ आशुतोष को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 26 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2015 में थाना सिकरीगंज पर पंजीकृत दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त प्रिंस उर्फ आशुतोष को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 26  हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 15.09.2023 को  मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश  पाक्सो कोर्ट सं0 3 अ0सं0-207/2015 अन्तर्गत धारा 323,506,376 भादवि  थाना  सिकरीगंज  जनपद गोरखपुर  अभियुक्त प्रिंस पाण्डेय उर्फ आशुतोष पुत्र विशिष्ठ पाण्डेय निवासी ग्राम नगवा थाना सिंकरीगंज जनपद गोरखपुर को  अपराध का दोषी पाये जाने पर  अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास  व 26,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री श्रद्धानंद पाण्डेय, थानाध्यक्ष सिकरीगंज श्री मनीष यादव व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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