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वर्ष 2019 में थाना गोला पर पंजीकृत हत्या करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त रामकरन व अभियुक्ता संजू उर्फ अंजू को आजीवन कारावास व 16-16 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2019 में थाना गोला पर पंजीकृत हत्या करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त रामकरन व अभियुक्ता संजू उर्फ अंजू को आजीवन कारावास व 16-16 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 15.09.2023 को  मा0 न्यायालय  जिला एवं सत्र न्यायाधीश अ0सं0-105/2019 अन्तर्गत धारा 302,364,201,34 भादवि  थाना  गोला   जनपद गोरखपुर  अभियुक्तगण 1. राम सरन मौर्या पुत्र सुभाष मौर्या 2. संजू उर्फ अंजू पत्नी राम सरन मौर्या निवासीगण जगदीशपुर सुकरौली थाना बड़हलगज जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन कारावास व 16,000-16,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु DGC श्री सौरभ श्रीवास्तव, ADGC Cr. श्री जय नाथ यादव, थानाध्यक्ष गोला श्री धीरेन्द्र कुमार राय व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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