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इच्छुक व्यक्ति विभाग की वेवसाईट पर 30 सितम्बर तक ऋण के लिए कर सकते हैं आवेदन .. संयुक्त आयुक्त उद्योग मुरादाबाद

 हम भारती न्यूज़

मंडल ब्यूरो चीफ राजेश्वर सिं

संभल से खास खबर



एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना वर्ष 2023 -24 के अंतर्गत जनपद संभल के लोगों को स्वरोजगार एवं इकाई स्थापित करने हेतु ऋण की सुविधा बैंकों के माध्यम से करायी जाएगी उपलब्ध...जिलाधिकारी*


इच्छुक व्यक्ति विभाग की वेवसाईट पर 30 सितम्बर तक ऋण  के लिए कर सकते हैं आवेदन .. संयुक्त आयुक्त  उद्योग मुरादाबाद


  

एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना वर्ष 2023-24 हेतु सम्भल के लोगों को स्वरोजगार एवं अपनी ईकाई स्थापित करने के लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वह एक अच्छा स्वरोजगार कर सकें तथा इस योजना के अन्तर्गत इच्छुक अभ्यर्थी  उद्योग विभाग की वेबसाइट https://diupmsme.upsdc.gov.in/ पर  आनलाईन आवेदन कर सकते हैं यह बात  संयुक्त आयुक्त  उद्योग मुरादाबाद योगेश कुमार द्वारा बतायी गई उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत चिन्हित उत्पादों के समग्र विकास हेतु वित्त पोषण में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से चिन्हित ओडीओपी उत्पादों की विभिन्न विधाओं में कार्यरत अथवा कार्य करने की इच्छुक व्यक्तियों के लिए 25 लाख रुपए तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु कुल परियोजना लागत का 25% अधिकतम रुपये 6.25 लाख जो भी कम हो सब्सिडी के रुप में देय होगी तथा 25 लाख से अधिक एवं 50 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु धनराशि 6.25 लाख अथवा परियोजना लागत का 20% जो भी अधिक हो सब्सिडी के रूप में देय होगी और उन्होंने बताया कि 50 लाख से अधिक एवं 150 लाख रुपये तक की कुल परियोजना लागत की इकाई हेतु धनराशि 10 लाख अथवा परियोजना लागत का 10% जो भी अधिक हो सब्सिडी के रूप में देय होगी और 150 लाख से अधिक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु परियोजना लागत का 10% या अधिकतम 20 लाख रुपए जो भी कम हो सब्सिडी के रूप में देय होगी।  उन्होंने बताया कि योजना अंतर्गत अभ्यर्थी जनपद संभल का निवासी होना चाहिए और इसके संबंध में प्रमाण पत्र भी अभ्यर्थी को देना होगा अभ्यर्थी को ऋण आवेदन  पत्र में पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र ,शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र ,बैंक पासबुक की फोटो प्रति (एमएसएमई पंजीकरण, जीएसटी पंजीकरण स्थापित इकाई के मामले में )एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट तथा कार्य स्थल निजी होने का प्रमाण पत्र अथवा 7 वर्ष की किरायादारी का अनुबंध पत्र ऑनलाइन संलग्न करना होगा । अगर यदि किसी सरकारी योजना में  अभ्यर्थी ने अनुदान प्राप्त किया होगा तो वह ऐसी योजना अंतर्गत पात्र नहीं होगा ।इच्छुक व्यक्ति अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन अथवा उद्यमिता विकास केंद्र सम्भल निकट 23 पीएससी कांठरोड मुरादाबाद से संपर्क कर सकते हैं।

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