थाना सिकरीगंज पर अपहरण का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त अल्लाउद्दीन को 03 वर्ष का कठोर कारावास व 50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम आज दिनांक 20.10.2023 को मा0 न्यायालय ASJ/ पाक्सो -04 द्वारा अ0सं0 59/2014 अन्तर्गत धारा 363 भादवि0 थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त अल्लाउद्दीन पुत्र सिद्धिकी निवासी भिटहाकुवर थाना सिंकरीगंज जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर 03 वर्ष का कठोर कारावास व 50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु SPP अरविन्द श्रीवास्तव, थानाध्यक्ष सिकरीगंज श्री मनीष कुमार यादव व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।