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पंजीकृत हत्या का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त रमेश को आजीवन कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 थाना चिलुआताल पर पंजीकृत हत्या का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त रमेश को आजीवन कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम आज दिनांक 20.10.2023 को मा0 न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0 -01  द्वारा अ0सं0 73/2021 अन्तर्गत धारा 302 भादवि0 थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त रमेश भारती पुत्र विजयी निवासी पीरू सईद थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर को  अपराध का दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास व  10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।  उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री मनीष कुमार मिश्रा, विवेचक निरी0 नीरज कुमार राय व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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