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थाना गोरखनाथ पर पंजीकृत अपहरण कर दुष्कर्म करने का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त गोरख को 07 वर्ष के कठोर कारावास व 41 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 थाना गोरखनाथ पर पंजीकृत अपहरण कर दुष्कर्म करने का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त गोरख को 07 वर्ष के कठोर कारावास व 41 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 29.09.2023 को  मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो -01 द्वारा अ0सं0 366/2013 अन्तर्गत धारा 363,366,506,376 (i) भादवि0 थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर से संबंधित  अभियुक्त गोरख निषाद पुत्र रामबचन निवासी शेरगढ थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर 07 वर्ष के कठोर कारावास व  41 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री राघवेन्द्र राम त्रिपाठी, थानाध्यक्ष गोरखनाथ श्री अरविन्द सिंह व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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