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थाना गुलरिहा पर दुष्कर्म का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त जितेन्द्र को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 40,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 थाना गुलरिहा पर दुष्कर्म का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त जितेन्द्र को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 40,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम आज दिनांक 27.10.2023 को  मा0 न्यायालय विशेष न्यायालय पाक्सो कोर्ट सं0 01 गोरखपुर द्वारा अ0सं0 225/2014 अन्तर्गत धारा 363,366,376(2) भादवि थाना गुलरिहा  जनपद गोरखपुर अभियुक्त जितेन्द्र कुमार कन्नौजिया पुत्र बराती कन्नौजिया निवासी भटहट बाजार थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 10 वर्ष कठोर कारावास व  40,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री राघवेन्द्र राम त्रिपाठी, प्रभारी निरीक्षक श्री जय नारायन शुक्ला थाना गुलरिहा व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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