थाना बांसगांव पर पंजीकृत हत्या का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त अमित उर्फ उमेश को आजीवन कारावास व 25,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 13.10.2023 को मा0 न्यायालय ASJ-3/गैगेस्टर द्वारा अ0सं0 22/2018 अन्तर्गत धारा 302 भादवि0 व 3/27/30 आर्म्स एक्ट थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर में अभियुक्त अमित उर्फ उमेश पुत्र विक्रमा प्रसाद निवासी उनौला खास थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास व 25,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री नितिन मिश्रा, विवेचक नि0 श्री गिरिजेश तिवारी व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।