थाना सिकरीगंज पर पंजीकृत हत्या का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त बलिराम को आजीवन कारावास व 40,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम आज दिनांक 13.10.2023 को मा0 न्यायालय ASJ/ADJ -12 द्वारा अ0सं0 334/2018 अन्तर्गत धारा 302 भादवि0 थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर अभियुक्त बलिराम यादव पुत्र सलारू यादव निवासी ढेबरा बाजार थाना सिकरीगंज जिला गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास व 40,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री अतुल कुमार शुक्ला, ADGC श्री धर्मेन्द्र कुमार दुबे, थानाध्यक्ष सिकरीगंज श्री मनीष यादव व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।