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पुलिस अधीक्षक अपराध की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चलाये जा रहे "शक्ति दीदी" ट्रेनिंग प्रोग्राम का किया गया आयोजन, महिलाओं एवं बाल अधिकारों के संबंध में जनता को जागरूक करने हेतु पुलिस कर्मियों को किया गया प्रोत्साहित

 पुलिस अधीक्षक अपराध की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चलाये जा रहे  "शक्ति दीदी" ट्रेनिंग प्रोग्राम का किया गया आयोजन, महिलाओं एवं बाल अधिकारों के संबंध में जनता को जागरूक करने हेतु पुलिस कर्मियों को किया गया प्रोत्साहित




हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


गोरखपुर आज दिनांक 01.10.2023 को उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक अपराध जनपद गोरखपुर की अध्यक्षता में "शक्ति दीदी" प्रोग्राम के सफल संचालन हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन एनेक्सी भवन में किया गया । जिसमे जनपद के समस्त महिला सुरक्षा दल / शेरनी दस्ता तथा नियुक्त महिला बीट पुलिस कर्मी उपस्थित रहे । उक्त कार्यशाला में क्षेत्राधिकारी बासगांव व 7 महिला उ0नि0, 8 महिला मुख्य आरक्षी, 126 महिला आरक्षी , 02 पुरुष उ0नि0, 04 आरक्षी, 01 मुख्य आरक्षी कुल 148 अधिकारी/कर्मचारी प्रतिभाग किये । कार्यशाला में उपस्थित अधिकारी/ कर्मचारीगणों को शक्ति दीदी आउटरीच प्रोग्राम को सफल बनाये जाने हेतु महिला पुलिस कर्मियों द्वारा बीट क्षेत्र में जाकर ग्राम प्रधान तथा समकक्ष आंगनबाड़ी कार्यकत्री व एएनएम एवं स्कूल के प्राधानाचार्यों एवं प्रधानाध्यापकों तथा कोचिंग संस्थान के प्रबन्धकों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए पंचायत भवन / प्राथमिक विद्यालयों तथा निजी व सरकारी विद्यालयों तथा कोचिंग संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित कर महिला अपराध तथा बाल अधिकारों एवं बाल शोषण तथा महिलाओं के उत्थान के लिए उत्तर प्रदेश शासन व भारत सरकार के द्वारा चलायी जा रही लाभकारी योजनाओं के बारे में जागरुक करने तथा पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता दिये जाने तथा साईबर अपराधों तथा कम उम्र के बच्चों को गुड टच – बैड टच के बारे में जागरुक करने तथा हेल्पलाइन नम्बर 1090,1930, यू0पी0 112, 181 व 1076 आदि सम्बन्ध में जागरुक करने तथा बाल श्रम आदि रोकने के सम्बन्ध में तथा गुमशुदा बच्चों के सम्बन्ध में श्रम विभाग तथा थाना एएचटी से सहयोग प्राप्त करने तथा बाल कल्याण समिति को सूचित करने तथा महिला अपराध सम्बन्धी कानूनी प्रावधानों के सम्बन्ध में जागरुक करने के निर्देश दिये गये ।

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