यूपी में किसानों ने खेतों में अगर पराली जलाई तो उनकी खैर नहीं, दर्ज होगी FIR, और लगेगा जुर्माना.
यह आदेश प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने दिए
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पराली जलाते हुए कोई भी मिलेगा तो जुर्माने के साथ-साथ उसके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई जाएगी
हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
गौरतलब है की एनसीआर और उसके आसपास से जुड़े जिलों में पराली जलाने को लेकर प्रदूषण बढ़ जाता है. इसी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एनसीआर के जिलों मुजफ्फरनगर, हापुड, शामली, बागपत, मेरठ, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद के साथ-साथ बरेली, शाहजहांपुर, रामपुर, पीलीभीत, मथुरा के DM से वर्चुअल मीटिंग की गई, चीफ सेक्रेटरी ने सभी जिलों के डीएम से स्पष्ट रूप में कहा है कि अगर किसान पराली जलाते हैं, तो उनसे जुर्माना वसूलने के साथ-साथ उनके खिलाफ फिर दर्ज कराई जाए, उन्होंने कहा कि पराली जलाने को रोकने के लिए सेटेलाइट से लगातार निगरानी रखी जा रही है, उन्होंने अफसरो को आदेश दिया कि किसानों को बताया जाए, की पराली या फसल के बच्चे बेस्ट को डीकंपोजर के माध्यम से खाद बनाया जा सकता है, उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि पराली न जले जाए इसके लिए लेखपाल की जिम्मेदारी तय की जाएगी, वह अपने इलाके में पराली जलाने ना दें, इसके साथ ही चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि गांव, ब्लॉक और तहसील स्तर पर टीमों का गठन कर पराली ना जलाने को लेकर जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाए!!