थाना राजघाट पर पंजीकृत दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्या0 गोरखपुर द्वारा अभियुक्त स्वतंत्र कुमार उर्फ बब्लू को 10 वर्ष कठोर कारावास व 22000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम आज दिनांक 17.11.2023 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0 टी0 सी0 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 279/2022 अन्तर्गत धारा 376,506 भादवि0 थाना राजघाट जनपद गोरखपुर अभियुक्त स्वतंत्र कुमार उर्फ बब्लू पुत्र रामचन्दर निषाद नि0 चकरा दोयम थाना राजघाट अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास व 22000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC Cr श्री सिद्धार्थ सिंह, ADGC Cr श्री रमेश चन्द पांडेय, विवेचक उ0नि0 श्री कुंवर गौरव सिंह व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।