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थाना पीपीगंज पर दुष्कर्म का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त राजेंद्र रावत को 05 वर्ष सश्रम कारावास व 40,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 थाना पीपीगंज  पर दुष्कर्म का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त राजेंद्र रावत को 05 वर्ष सश्रम कारावास व 40,000  रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम आज दिनांक  27.11.2023 को  मा0 न्यायालय विशेष  न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट स0-03 गोरखपुर द्वारा 49/2016 अन्तर्गत धारा 377, 511, IPC एवं 7/8 पक्सो एक्ट थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर के अभियुक्त  राजेंद्र रावत पुत्र मल्हन निवासी हरीपुर थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर 05 वर्ष सश्रम कारावास  व  40,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC  Cr. श्री श्रद्धानन्द पाण्डेय, प्रभारी निरीक्षक पीपीगंज तेज जगन्नाथ सिंह व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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