थाना कैम्पियरगंज पर व्यपहरण का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त विक्की को 05 वर्ष का साधारण कारावास व 7,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम आज दिनांक 06.11.2023 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0 04 गोरखपुर द्वारा अ0सं0 315/2021 अन्तर्गत धारा 363,366 भादवि थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर अभियुक्त विक्की राउत पुत्र केशव राउत निवासी हेतीसुरला थाना साउनेर जनपद नागपुर राज्य महाराष्ट्र को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 05 वर्ष साधाराण कारावास व 7000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC Cr श्री बृजेश कुमार सिंह व विवेचक उ0नि0 श्री संतोष कुमार सिंह व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।