Type Here to Get Search Results !

https://www.facebook.com/humbharti.newslive

थाना कैम्पियरगंज पर व्यपहरण का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त विक्की को 05 वर्ष का साधारण कारावास व 7,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 थाना कैम्पियरगंज पर व्यपहरण का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त विक्की को 05 वर्ष का साधारण कारावास व 7,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम आज दिनांक  06.11.2023 को  मा0 न्यायालय अपर  सत्र न्यायाधीश  कोर्ट सं0 04 गोरखपुर द्वारा अ0सं0 315/2021 अन्तर्गत धारा 363,366 भादवि थाना कैम्पियरगंज   जनपद गोरखपुर अभियुक्त विक्की राउत पुत्र केशव राउत निवासी हेतीसुरला  थाना साउनेर जनपद नागपुर राज्य महाराष्ट्र  को  अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 05 वर्ष साधाराण कारावास व 7000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC Cr श्री बृजेश कुमार सिंह व विवेचक उ0नि0 श्री संतोष कुमार सिंह व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Hollywood Movies