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थाना तिवारीपुर पर दहेज हत्या का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त आदिल को आजीवन कारावास व 65,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 थाना तिवारीपुर पर दहेज हत्या का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त आदिल को आजीवन कारावास व 65,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम आज दिनांक 06.11.2023 को मा0 न्यायालय ADJ/ASJ-11 गोरखपुर द्वारा अ0सं0 386/17 अन्तर्गत धारा 498A, 307,302 भादवि व 3/4 DP ACT व 4/25 arms act थाना तिवारीपुर  जनपद गोरखपुर अभियुक्त आदिल अंसारी पुत्र मो0 जमील थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त   को आजीवन कारावास व  65,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC Cr श्री धर्मेन्द्र कुमार दुबे, थानाध्यक्ष तिवारीपुर श्रीमति सुनिता सिंह व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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