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थाना सिकरीगंज पर दुष्कर्म का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त रोहित को 07 वर्ष सश्रम कारावास व 40,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 थाना सिकरीगंज पर दुष्कर्म का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त रोहित  को 07 वर्ष सश्रम कारावास व 40,000  रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम आज दिनांक  28.11.2023 को  मा0 न्यायालय विशेष  न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट स0- 01 जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0स0 20/15 धारा 363,366,376(1) भादवि0 थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर के अभियुक्त  रोहित पुत्र रामवृक्ष निवासी ददौरा थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर 07  वर्ष सश्रम कारावास  व  40,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC  श्री राघवेंद्र राम त्रिपाठी, प्रभारी निरीक्षक सिकरीगंज राजेश कुमार व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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