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थाना सिकरीगंज पर अपहरण कर दुष्कर्म का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त कुलदीप को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 40,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 थाना सिकरीगंज पर अपहरण कर दुष्कर्म का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त कुलदीप को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 40,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम आज दिनांक  03.11.2023 को  मा0 न्यायालय विशेष न्यायालय पाक्सो कोर्ट सं0 01 गोरखपुर द्वारा अ0सं0 212/2016 अन्तर्गत धारा 363,366,376(1) भादवि0 थाना सिकरीगंज  जनपद गोरखपुर  से संंबंधित अभियुक्त कुलदीप गौड़ उर्फ रानू पुत्र राम सिंगार गौड़ निवासी अहिरौली बुजुर्ग थाना सिंकरीगंज जनपद गोरखपुर को  अपराध का दोषी पाये जाने पर 10 वर्ष कठोर कारावास व  40,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री राघवेन्द्र राम त्रिपाठी, थानाध्यक्ष सिकरीगंज श्री मनीष कुमार यादव व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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