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थाना सिकरीगंज पर पंजीकृत दुष्कर्म का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त कमलेश को 07 वर्ष कठोर कारावास व 20,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 थाना सिकरीगंज पर पंजीकृत दुष्कर्म का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त कमलेश को 07 वर्ष कठोर कारावास व  20,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज से गोरखपुर मण्डल व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम आज दिनांक 20.12.2023 को मा0 न्यायालय पाक्सो कोर्ट सं0-01 गोरखपुर द्वारा अ0सं0 192/2014 अन्तर्गत धारा 376, 323 भादवि0 थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त कमलेश पुत्र रामललित पासी नि0- साऊदीह खुर्द  थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर 07 वर्ष कठोर कारावास व  20,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री राघवेन्द्र राम त्रिपाठी, प्रभारी निरीक्षक सिकरीगंज श्री राजेश कुमार व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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