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गैंग बनाकर बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज गोरखपुर से मरीजो को गलत व अवैधानिक रूप से रोकने व एम्बुलेंस से ले जाकर अन्यत्र नर्सिंग होम में भर्ती कराने तथा लोगो से धन उगाही करने वाले 05 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत की गयी कार्यवाही

 गैंग बनाकर बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज गोरखपुर से मरीजो को गलत व अवैधानिक रूप से रोकने व एम्बुलेंस से ले जाकर अन्यत्र नर्सिंग होम में भर्ती कराने तथा लोगो से धन उगाही करने वाले 05 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत की गयी कार्यवाही



हम भारती न्यूज से गोरखपुर मण्डल व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

  

  गोरखपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर डाक्टर गौरव ग्रोवर द्वारा संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी जीतेन्द्र कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी चौरी-चौरा योगेन्द्र सिंह के पर्यवेक्षण में, प्र0नि0 गुलहरिया शशि भूषण राय द्वारा गैंग लीडर रिजवान पुत्र मो0 अनीश निवासी फत्तेपुर थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर व गैंग के 04 अन्य सदस्य (सहअभियुक्त) 1. रियासुद्दीन पुत्र गयासुद्दीन निवासी  फत्तेपुर डीहवा थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर 2. मो0 अक्सीम पुत्र मो0 अनीश निवासी फत्तेपुर चिलुआताल जनपद गोरखपुर 3. औरंगजेब पुत्र मो0 रुस्तम अली निवासी मिर्जापुर थाना चिलुआताल  जनपद गोरखपुर व 4. आसिफ अली उर्फ गोलू पुत्र लाल मोहम्मद निवासी फत्तेपुर थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर जिनका एक विधि विरुद्ध गैंग है, के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी है । उक्त गैंग का लीडर रिजवान पुत्र मो0 अनीश स्वयं व अपने गिरोह के अन्य 04 सदस्यों के साथ मिलकर आर्थिक, भौतिक, दुनियावी व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से सामूहिक रूप से एक संगठित गिरोह बनाकर बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज गोरखपुर से मरीजो को गलत व अवैधानिक रूप से रोकने व एम्बुलेंस से ले जाकर अन्यत्र नर्सिंग होम में भर्ती कराने तथा लोगो से धन उगाही करने का अपराध कारित करते रहते है । गैंग के सरगना एवं अन्य सदस्य का सामान्यतः जन मानस में भय एवं आतंक व्याप्त है, जिसके कारण इनको स्वतंत्र विचरण करने से रोकने एवं धोखाधड़ी जैसे अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट प्राप्त कर गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रभावी कार्यवाही करते हुए गैंग लीडर रिजवान पुत्र मो0 अनीश व गिरोह के 04 अन्य सदस्य के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 1087/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0-1986 पंजीकृत किया गया गया है ।

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