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थाना कैण्ट पर पंजीकृत हत्या एवं अवैध शस्त्र का प्रयोग करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त अजय निषाद को आजीवन कारावास व 55 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 थाना कैण्ट पर पंजीकृत हत्या एवं अवैध शस्त्र का प्रयोग करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त अजय निषाद को आजीवन कारावास व 55 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज से गोरखपुर मण्डल व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम आज दिनांक 18.12.2023 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-12 गोरखपुर द्वारा अ0सं0 1085/2016 व 1092 /2016 अन्तर्गत धारा 302 भादवि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त अजय निषाद पुत्र गोलई निषाद निवासी गुमटी टोला नंदा नगर थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास व 55 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री अतुल कुमार शुक्ला, ADGC श्री धर्मेन्द्र कुमार दूबे, विवेचक निरी. ओम हरि वाजपेयी व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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