Type Here to Get Search Results !

https://www.facebook.com/humbharti.newslive

थाना उरूवा बाजार पर पंजीकृत गैर इरादतन हत्या का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त श्रवण को 08 वर्ष का कारावास व 45,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 थाना उरूवा बाजार पर पंजीकृत गैर इरादतन हत्या का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने  पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त श्रवण को 08 वर्ष का कारावास व 45,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया 



हम भारती न्यूज से गोरखपुर मण्डल व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणामस्वरूप आज दिनांक  23.01.2024 को  मा0 न्यायालय ASJ/PC-4 जनपद  गोरखपुर द्वारा अ0सं0 102/2023 अन्तर्गत धारा 304,354,323 भादवि0 थाना उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर अभियुक्त  श्रवण पुत्र राम अवध निवासी  बनकटी (हरिहरपुर ) थाना उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर  अपराध का दोषी पाये  जाने पर अभियुक्त को 08 वर्ष का कारावास व 45,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अभियुक्त को 03 माह के अन्दर सजा दिलवाई गयी जिसमें ADGC श्री अतुल कुमार शुक्ला,  ADGC श्री धर्मेन्द्र कुमार दूबे, विवेचक उ0नि0 श्री विनय कुमार पाण्डेय व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Hollywood Movies