थाना उरूवा बाजार पर पंजीकृत गैर इरादतन हत्या का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त श्रवण को 08 वर्ष का कारावास व 45,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज से गोरखपुर मण्डल व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणामस्वरूप आज दिनांक 23.01.2024 को मा0 न्यायालय ASJ/PC-4 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 102/2023 अन्तर्गत धारा 304,354,323 भादवि0 थाना उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर अभियुक्त श्रवण पुत्र राम अवध निवासी बनकटी (हरिहरपुर ) थाना उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 08 वर्ष का कारावास व 45,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अभियुक्त को 03 माह के अन्दर सजा दिलवाई गयी जिसमें ADGC श्री अतुल कुमार शुक्ला, ADGC श्री धर्मेन्द्र कुमार दूबे, विवेचक उ0नि0 श्री विनय कुमार पाण्डेय व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।
