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थाना पिपराइच पर पंजीकृत हत्या का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त 1. गोमल व 2. नन्दलाल को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 25,000-25,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 थाना पिपराइच पर पंजीकृत हत्या का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त 1. गोमल व  2. नन्दलाल को आजीवन कारावास व  प्रत्येक को  25,000-25,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज से गोरखपुर मण्डल व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणामस्वरूप आज दिनांक  05.01.2024 को   मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0 12 गोरखपुर  द्वारा अ0सं0 201/2015 अन्तर्गत धारा 302,34 भादवि0 थाना पिपराईच  जनपद गोरखपुर  अभियुक्तगण 1. गोमल पुत्र स्व0 मुखलाल  व 2. नन्दलाल पुत्र लुट्टुर निवासीगण गौरा थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तो  को आजीवन कारावास व  प्रत्येक को  25,000-25,000  अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री धर्मेन्द्र कुमार दूबे, ADGC श्री अतुल कुमार शुक्ला, प्रभारी निरीक्षक पिपराइच श्री अमित शर्मा व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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