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थाना कैम्पियरगंज पर पंजीकृत व्यपहरण कर दुष्कर्म का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त पप्पू उर्फ गिरजेश को 07 वर्ष सश्रम कारावास व 15,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

 थाना कैम्पियरगंज पर पंजीकृत व्यपहरण कर दुष्कर्म का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त पप्पू उर्फ गिरजेश को 07 वर्ष सश्रम कारावास व 15,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय  में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणामस्वरूप आज दिनांक 15.02.2024 को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश SC/ST ACT कोर्ट जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 362/1996 अन्तर्गत धारा 366,376 भादवि0 थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त पप्पू उर्फ गिरजेश उपाध्याय पुत्र शिवसहाय उपाध्याय निवासी लालपुर गुलहरिया थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर 07 वर्ष सश्रम कारावास व 15,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु विशेष लोक अभियोजक श्री अमित कुमार पाण्डेय, थानाध्यक्ष श्री अनुप सिंह व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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