थाना चिलुआताल पर पंजीकृत नाबालिग से दुष्कर्म का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त जालन्धर को 08 वर्ष कठोर कारावास व 20,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणामस्वरूप आज दिनांक 23.02.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉस्को ) कोर्ट संख्या-03 जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 295/2016 अन्तर्गत धारा 376 भादवि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त जालन्धर पुत्र रामविलास निवासी बरईपुर थाना मेंहदावल जनपद सन्तकबीर नगर को अपराध का दोषी पाये जाने पर 08 वर्ष का सश्रम कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता क्रिमिनल श्री श्रद्धानंद पाण्डेय, विशेष शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो श्री उमेश मिश्रा व थानाध्यक्ष चिलुआताल श्री संजय मिश्रा व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।