थाना तिवारीपुर पर पंजीकृत आपराधिक षड़यंत्र के तहत सदोष परिरोध का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त मनोज को 10 वर्ष कठोर कारावास व 21,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणामस्वरूप आज दिनांक 23.02.2024 को मा0 न्यायालय पास्को कोर्ट संख्या-01 जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 11/2015 अन्तर्गत धारा 120बी, 342 भादवि0 थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त मनोज कुमार यादव पुत्र गणेश यादव निवासी मोहनलालपुर थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर 10 वर्ष कठोर कारावास व 21,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री राघवेन्द्र राम त्रिपाठी, ADGC श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव व थानाध्यक्ष तिवारीपुर सुनीता सिंह व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।