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थाना चिलुआताल पर पंजीकृत हत्या का प्रयास करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त गौतम गौड़ को 7 वर्ष कठोर कारावास व 8,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

 थाना चिलुआताल पर पंजीकृत हत्या का प्रयास करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त गौतम गौड़ को 7 वर्ष कठोर कारावास व 8,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणामस्वरूप आज दिनांक 26.02.2024 को  मा0 न्यायालय  ADJ-6  जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 25/2022 अन्तर्गत धारा 307,324 भादवि0  थाना  ;चिलुआताल  जनपद गोरखपुर अभियुक्त गौतम गौड़ उर्फ अमरनाथ गौड़ पुत्र रामदेव निवासी सोनवरसा छोटका टोला थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये  जाने पर  अभियुक्त को 7 वर्ष कठोर कारावास व  8,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु  ADGC रविन्द्र कुमार यादव व थानाध्यक्ष चिलुआताल श्री संजय कुमार मिश्र व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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