थाना गोरखनाथ पर पंजीकृत दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त प्रिंस को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणामस्वरूप आज दिनांक 26.02.2024 को मा0 न्यायालय जिला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश /FTC 01 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 264/2015 अन्तर्गत धारा 376 भादवि0 थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर अभियुक्त प्रिंस कुमार उर्फ बब्लू सिंह पुत्र विद्यासागर सिंह निवासी मोहल्ला दरोगा मस्जिद के पास उत्तरी हुमायूंपुर थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC Cr श्री रमेश चन्द्र पाण्डेय व प्रभारी निरीक्षक गोरखनाथ श्री जितेन्द्र कुमार सिंह व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।