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थाना चिलुआताल पर व्यपहरण का अपराध करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त मो0 वसीम को 07 वर्ष साधारण कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

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 थाना चिलुआताल पर व्यपहरण का अपराध करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त मो0 वसीम को 07 वर्ष साधारण कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया 



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 05.03.2024 को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 87/2013 अन्तर्गत धारा 363,366 भादवि0 थाना चिलुआताल  जनपद गोरखपुर से संबंंधित अभियुक्त मो0 वसीम पुत्र स्व0 कल्लन निवासी अहिरौली थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर 07 वर्ष साधारण कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु  ADGC श्री जय नाथ यादव, DGC श्री सौरभ श्रीवास्तव, थानाध्यक्ष चिलुआताल श्री संजय कुमार मिश्रा व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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