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एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 02 वर्ष कारावास व 2000 रु0 का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई

 एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 02 वर्ष कारावास व 2000 रु0 का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई 



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


       बलरामपुर श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश* द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री केशव कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में-


       अभियुक्त उदयभान पुत्र शिवराज नि0 केवलापुर थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के पास से अवैध मादक पदार्ध की बरामदगी होने अभियुक्त के विरुद्ध थाना को0 उतरौला पर  मु0अ0सं0 114/2022 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट अभियोग पंजीकृत किया गया ।

  अभियोग की विवेचना उ0नि0 शम्भू सिंह द्वारा की गयी व आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। मा0 न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी मानीटरिंग सेल की नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रिता श्रीवास्तव के नेतृत्व में मानीटरिंग सेल प्रभारी श्री सर्वेन्द्र नाथ व श्री नागेन्द्र प्रताप पाण्डेय विशेष लोक अभियोजक एवं थाना को0 उतरौला पुलिस के न्या0 पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनाँक 22.03.2024 को मा0 न्यायालय ASJ/स्पे0 जज एन0डी0पी0एस0 एक्ट बलरामपुर द्वारा धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट में अभियुक्त उदयभान उपरोक्त को 02 वर्ष कारावास व 2000 रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

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